ऑस्ट्रेलियन उच्चायोग
भारत

आपके आवेदन की तैयारी 4

वीज़ा कार्यालय, नई दिल्ली में साथी प्रवास आवेदनों हेतु विशेष आवश्यकताएँ

आपके आवेदन की तैयारी

इस पृष्ठ पर

मैं अपना पासपोर्ट कब भेजूँ?
मैं अपनी मेडिकल जाँच कब करवाऊँ?
मैं पुलिस से अधिकारिक अनुमति प्रमाण-पत्र कैसे प्राप्त करूँ?
मैं पुलिस से अधिकारिक अनुमति प्रमाण-पत्र कब प्राप्त करूँ?
मुझे अपने रिश्ते के किस तरह के साक्ष्य को पेश करने की ज़रूरत है?
भारतीय शादी के लिए क्या कोई विशेष आवश्यक शर्त है?

मैं अपना पासपोर्ट कब भेजूँ?

उः अपनी स्वास्थ्य जांच करवाने के बाद और पुलिस से अधिकारिक अनुमति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद आप अपना पासपोर्ट भेजें।

अगर आप पहले से ही अपनी स्वास्थ्य जांच करवा चुके हैं और पुलिस से अधिकारिक अनुमति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर चुके हैं तो आप अपने आवेदन के साथ अपना पासपोर्ट शामिल कर सकते हैं।

प्रः मैं अपनी मेडिकल जाँच कब करवाऊँ?

उः अपना आवेदन जमा करने से पहले या बाद में आप अपनी मेडिकल जांच करवा सकते हैं।

कृपया ध्यान दें कि आपका मेडिकल जांच प्रमाण-पत्र एक सीमित समय के लिए ही वैध होता है। अगर आपके आवेदन को अन्तिम रूप देने में देर लग रही है तो आपसे नई मेडिकल जांच करवाने के लिए कहा जा सकता है जिसके खर्चों का वहन आपको ही करना होगा।

कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि मेडिकल फार्म पर जो नाम आप देते हैं वह पूर्णतया वही नाम होना चाहिए जो आपके पासपोर्ट पर लिखा है। वरना आपके आवेदन से आपकी मेडिकल रिपोर्ट को मिलाने में हमें दिक्कत होगी और परिणाम स्वरूप देर हो सकती है।

गर्भवती आवेदनकर्त्ताओं के लिएः

  • आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने सीने का एक्स-रे न करवायें। ऐसा इसीलिए है क्योंकि सीने का एक्स-रे करवाना आपके अजन्मे बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है।
  • आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने बच्चे के जन्म होने तक अपने सीने के एक्स-रे न करवायें। इस स्थिति में, यह निर्णय आपके वीजा आवेदन में भी स्थिगित होगा।
  • अगर आप सीने का एक्स-रे करवाने के लिए तैयार हैं, तो आपको सलाह दी जाती है कि सीने का एक्स-रे करवाने की व्यवस्था करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ले लें और विशेष सावधानी बरतें। अधिक जानकारी के लिए कृपया फार्म १६० (विभाग की वेबसाईट www.immi.gov.au  ) देखें।

प्रः मैं पुलिस से आधिकारिक अनुमति प्रमाण-पत्र कैसे प्राप्त करूँ?

उः कृपया फार्म शीर्षक चरित्र आवश्यकताएं हेतु अधिकारिक अनुमति प्रमाण-पत्र' को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सम्बद्ध देश के लिए दिए गये निर्देशों का पालन करें। यह फार्म विभाग की वेबसाईट (www.immi.gov.au) पर उपलब्ध है।

भारतीय राष्ट्रीयता रखने आवेदनकर्त्ता जो भारत में रह रहे हैं, को क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय से पुलिस अधिकारिक अनुमति प्रमाण-पत्र करना चाहिए।

स्थानीय पुलिस स्टेशन का पुलिस अधिकारिक अनुमति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं है। अगर आप ऐसी अधिकारिक अनुमति प्रदान करते हैं, तो हमें आपसे उचित अधिकारिक फार्म के लिए कहना पड़ेगा, और इससे आपके आवेदन में देर होगी।

प्रः मैं पुलिस से अधिकारिक अनुमति प्रमाण-पत्र कब प्राप्त करूँ?

उः आप अपना आवेदन जमा करने से पहले या बाद में पुलिस से अधिकारिक अनुमति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

कृपया ध्यान दें कि आपका पुलिस का अधिकारिक अनुमति प्रमाण-पत्र एक सीमित समय के लिए ही वैध होता है। अगर आपके आवेदन को अन्तिम रूप देने में देर लग रही है तो आपसे नया पुलिस अधिकारिक अनुमति प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए कहा जा सकता है जिसके खर्चों का वहन आपको ही करना होगा।

प्रः मुझे अपने रिश्ते के किस तरह के साक्ष्य को पेश करने की ज़रूरत है?

उः आप कोई भी परिचय देने वाला साक्ष्य जो यह दर्शाने में मदद करे कि आप वास्तविक और लगातार रिश्ते में रह रहे हैं, को पेश कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सम्बद्ध जांचसूची और साथी प्रवास पुस्तिका (www.immi.gov.au/migrants/family/partner-outside.htm ) में सूचीबद्ध साक्ष्य के प्रकार प्रदान कर सकते हैं।

दस्तावेज़

  • आपके और आपके प्रायोजक के सम्बन्ध के इतिहास से सम्बन्धी एक अलग वक्तव्य जिसमें विभाग की वेबसाईट (www.immi.gov.au). पर साथी प्रवास पुस्तिका में वर्णित मार्गनिर्देशों का पालन हो।
  • अलग व्यक्तियों द्वारा शपथपत्र। ये व्यक्ति आपके रिश्तों के बारे में व्यक्तिगत ज्ञान रखते हों और आपके दावे कि आपके रिश्ते वास्तविक और लगातार रहे हैं को सहयोग करें। प्रत्येक शपथपत्र शपथपत्र देने वाले व्यक्ति के पहचान दस्तावेज जैसे पासपोर्ट पर हस्ताक्षर की हुई नोटरी प्रति के साथ हों।
  • आपके द्वारा प्रायोजक को या प्रायोजक द्वारा आपको लिखे गये मूल पत्र। इन पत्रों के लिफाफे जिनमें रखकर ये भेजे गये थे सहित इनकी नोटरी प्रतियां भी हों।
  • जिस अवधि तक आप अलग रहे हैं उस अवधि के बीच आपके और प्रायोजक के बीच पत्र-व्यवहार किए गए ई-मेल।
  • जिस अवधि तक आप अलग रहे हैं उस अवधि के बीच आपके और प्रायोजक के बीच किए गये फोनों के बिल।
  • चेट इतिहास - अगर आप और प्रायोजक याहू मैसेंजर जैसी चेट सुविधा का उपयोग करते हैं।

फोटो

  • आपको पासपोर्ट आकार के ४ फोटो जमा करने की जरूरत है।
  • आप अपने प्रायोजक से संबंध को प्रदर्शित करते फोटो भी जमा कर सकते हैं। हालांकि, कृपया अपने आवेदन के साथ २० से अधिक फोटो (जांचसूची में मांगे गये पासपोर्ट आकार के फोटो से अलग) न शामिल करें।
  • प्रत्येक फोटो के पीछे एक संक्षिप्त जानकारी भी लिखें। इस जानकारी में जगह, फोटो की तारिख और घटनाएं एवं वर्णित किए व्यक्ति का ब्यौरा हो।
  • साक्ष्य के लिए प्रदान किए जाने वाले फोटो आपके और आपके प्रायोजक द्वारा चयनित किए जाने चाहिए।

धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी जो विवाह और/या सगाई में भागीदारी से सम्बद्ध हों
सार्वजनिक और पारिवारिक रिश्तों की पहचान, उदाहरण के लिए व्यक्ति जो शादी/सगाई के कार्यक्रमों में उपस्थित रहे हों, साक्ष्य कि परिवार के सदस्य आपको और आपके प्रायोजक से मिले हुए हैं।
साक्ष्य कि आप और आपका प्रायोजक एक दूसरे से मिल चुके हैं और सामाजिक गतिविधियों में साथ-साथ भाग ले चुके हैं, उदाहरण के लिए, महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम जैसे जन्मदिन, अन्य शादियां और/या छुट्टियां।

आपके आवेदन के साथ जमा किए फोटो वापिस नहीं किए जायेंगे। 

Please do not include photo albums or CDs. You may provide a DVD of the wedding ceremony if you wish.

प्रः भारतीय शादी के लिए क्या कोई विशेष आवश्यक शर्त है?

उः हां, आपकी शादी आपके राज्य या केन्द्र शासित सरकार के नियमों अनुसार पंजीकृत होनी चाहिए।