वीज़ा कार्यालय, नई दिल्ली में साथी प्रवास आवेदनों हेतु विशेष आवश्यकताएँ
आपके आवेदन की तैयारी
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क्या मुझे अंग्रेज़ी भाषा के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में उपलब्ध दस्तावेज़ों को अनुवादित करवाने की ज़रूरत है?
क्या मैं ई-मेल के माध्यम से वीज़ा कार्यालय से पत्र-व्यवहार करने का विकल्प चुन सकता हूँ?
क्या मैं अपने आवेदन के लिए किसी अन्य व्यक्ति से पत्र-व्यवहार करने के विकल्प का चयन कर सकता हूँ?
मैं फार्म ४७ एसपी में पूछे गये प्रश्न आप १२ साल (कुल) किस देश में रह चुके हैं या पिछले १० साल से किस देश में रह रहे हैं ?' का जवाब कैसे दूँ?
प्रः क्या मुझे अंग्रेज़ी भाषा के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में उपलब्ध दस्तावेज़ों को अनुवादित करवाने की ज़रूरत है?
उः हां। अंग्रेज़ी में उपलब्ध न होने वाले दस्तावेज़ पेशेवर अधिकार प्राप्त अनुवादक से अनुदित करवाये जायें।
आपको मूल अनुवाद प्रदान करना चाहिए।
प्रः क्या मैं ई-मेल के माध्यम से वीज़ा कार्यालय से पत्र-व्यवहार करने का विकल्प चुन सकता हूँ?
उः हाँ, वास्तव में, अधिकांश मामलों में हम इसे पसंद करते हैं, क्योंकि इससे डाक/कोरियर में होने वाली देर से बचा जाता है। अगर आपकी ई-मेल पर पहुंच है, तो हम आपको ज़ोर देकर सलाह देंगे कि हमसे पत्र-व्यवहार के लिए आप इसका इस्तेमाल करें। इससे हमें आपके आवेदन पर जितना जल्दी संभव हो प्रक्रिया करने में मदद मिलती है।
कृपया सुनिश्चित करें कि आप प्रश्न क्या आप इस बात से सहमत हैं कि विभाग आपसे पत्र-व्यवहार करने के लिए आपके फैक्स, ई-मेल या अन्य इलेक्ट्रोनिक माध्यम का इस्तेमाल कर सकता है?' के लिए हां' का चयन करते हैं। इससे आपके आवेदन पर जितना जल्दी संभव हो प्रक्रिया करना सुनिश्चित हो जायेगा।
नीचे यह भी देखें क्या मैं अपने आवेदन के लिए किसी अन्य व्यक्ति से पत्र-व्यवहार का विकल्प चुन सकता हूँ?
प्रः क्या मैं अपने आवेदन के लिए किसी अन्य व्यक्ति को पत्र-व्यवहार करने के विकल्प का चयन कर सकता हूँ?
उः हाँ, आप अपने आवेदन के लिए किसी अन्य व्यक्ति जैसे प्रवास अभिकर्त्ता या आपके परिवार को सदस्य, से पत्र-व्यवहार करने के विकल्प का चयन कर सकते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि वीज़ा कार्यालय किसी अन्य व्यक्ति से पत्र-व्यवहार करे, तो कृपया विभाग की वेबसाईट (www.immi.gov.au), पर उपलब्ध फार्म ९५६ को भरें।
अगर आपका प्रवास अभिकर्त्ता या परिवार का सदस्य वीजा कार्यालय से ई-मेल द्वारा पत्र-व्यवहार करना चाहता है, तो उन्हें प्रश्न क्या आप इस बात से सहमत हैं कि विभाग आपसे पत्र-व्यवहार करने के लिए आपके फैक्स, ई-मेल या अन्य इलेक्ट्रोनिक माध्यम का इस्तेमाल कर सकता है?' के लिए हां' का चयन करें। इससे आपके आवेदन पर जितना जल्दी संभव हो प्रक्रिया करना सुनिश्चित हो जायेगा।
अगर आप फार्म ९५६ नहीं भरते हैं तो वीजा कार्यालय आपके अलावा किसी ओर से आपके आवेदन पर चर्चा नहीं कर पायेगा।
प्रः मैं फार्म ४७एसपी में पूछे गये प्रश्न आप १२ साल (कुल) किस देश में रह चुके हैं या पिछले १० साल से किस देश में रह रहे हैं?' का जवाब कैसे दूँ?
कृपया इस प्रश्न का जवाब ध्यानपूर्वक दें - ५० प्रतिशत मामलों में इसका पूरी तरह से या ठीक तरह से जवाब नहीं दिया जाता है और हमें अतिरिक्त जानकारी लेने की जरूरत पड़ती है और इससे आपका आवेदन में देरी हो सकती है। इसके विपरीत, जितनी जल्दी आप इस प्रश्न का ठीक तरह से जवाब देंगे, उतनी ही जल्दी हम आपके आवेदन पर प्रक्रिया कर सकते हैं। |
उः भारत और नेपाल तथा अन्य देशों में अपने रहने के समय की अवधि शामिल करें।
आप पिछले १० साल के दौरान आप १२ महीनों के लिए किन देशों में रह चुके को शामिल करें। उदाहरण के लिए, अगर आप छह महीनों के लिए अन्य देश में रह चुके हैं, फिर आप भारत लौटे, और फिर वापिस उस देश में छह महीने के लिए गये, उस देश में देश में रहने का समय शामिल करें।
हर उस देश में जिसमें आप पूरे १० साल की अवधि में रह चुके हैं को शामिल करें या फिर आपके आवेदन की प्रक्रिया में देर हो सकती है।
प्रश्न का जवाब 'लागू नहीं' न दें।